हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव व शिवपुरी कलेक्टर से किया जवाब तलब

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शिवपुरी। उच्च न्यायालय की ग्वालियर बैंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव व शिवपुरी कलेक्टर राजीवचंद दुबे सहित बैराड नगर पंचायत के पूर्व व वर्तमान सीएमओ को नोटिस जारी किया है 

बैराड़ को वर्ष 2014 में नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद यहां पूर्व सीएमओ व परिषद ने मिलकर अपने रिश्तेदारों और नजदीकी लोगों की नगर पंचायत में नियुक्ति कर दी थी नगर पंचायत में हुई नियक्तियों मे गड़बड़ी की शिकायत याचिकाकर्ता माखनसिंह धाकड़ ने हाईकोर्ट में की थी।

जिस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करने की कार्रवाई की है। 

ग्वालियर हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में याचिकाकर्ता माखनसिंह धाकड़ के एडवोकेट सुरेन्द्र धाकड़ ने बताया कि वर्ष 2014 में बैराड़ की भदैराए,कालामड़, बैराड़ व पचीपुरा ग्राम पंचायतों का विलय कर बैराड़ नगर पंचायत बनाई गई थी।

नगर पंचायत बनने के बाद अक्टूबर 2014 में तत्कालीन सीएमओ सतीश अग्रवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष सुशीला दौलत सिंह धाकड़ व परिषद के लोगों ने मिलकर नगर पंचायत में नियुक्तियां की थीं।

इसमें नगर परिषद ने अपने रिश्तेदार और नजदीकी लोगों की नियुक्ति नगर पंचायत में करते हुए पात्र लोगों को नियुक्ति से वंचित रखा नगर पंचायत में हुई नियुक्तियों की गड़बड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ग्वालियर के न्यायमूर्ति सतीशचंद्र शर्मा व डीके पालीवाल ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर राजीव दुबे, तत्कालीन सीएमओ सतीश अग्रवाल व मौजूदा सीएमओ कमल किशोर शिवहरे को नोटिस थमाकर जवाब तलब किया है। 
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