शिवपुरी। अनुविभाग शिवपुरी के तहत दो शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं के द्वारा गंभीर अनियमितताएं किए जाने तथा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न एवं कैरोसिन का वितरण न करने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी श्रीमती नीतू माथुर ने उक्त दुकानों के विरूद्ध कार्यवाही कर 5 लाख 90 हजार 984 रूपए के राजस्व बकाया की राशि बसूल करने के आदेश जारी कर उक्त दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह कार्यवाही म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका-16(5) के नियत शक्तियों के तहत की गई है। जिन दुकानों पर निलंबन की कार्यवाही की गई है।
उसमें प्राथमिक वन उपज सहकारी समिति नरवर द्वारा संचालित शा.उचित मूल्य की दुकान बमौरी पर 2 लाख 75 हजार 805 रूपए की राशि बसूली करने, जबकि वन समिति महेशपुर द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान इमलिया पर 3 लाख 18 हजार 179 रूपए की बकाया राशि बसूली के आदेश दिए गए है।
उपभोक्ताओं को सामग्री लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उक्त दोनों दुकानों को विपणन सहकारी संस्था शिवपुरी से स बद्ध किया गया है।


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