शिवपरी। जिले की तहसील करैरा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आरके वर्मा ने एक चेक बाउंस के मामले की सुनवाई करते हुए भाजपा मंडल करैरा के कोषाध्यक्ष इंद्रभूषण तरेठिया को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।
कोषाध्यक्ष ने फरियादी राजकुमार यादव को एक भुगतान के एवज में 3 लाख रुपए का चेक दिया था यह चेक खाते में पर्याप्त पैसे न होने पर स्टेट बैंक में बाउंस हो गया अभियोगी की तरफ से मामले की पैरवी अभिभाषक पीडी गुप्ता ने की।
चंद्रभूषण उर्फ इंद्रभूषण तरेठिया प्रो. जयभारत एजेंसी न्यू बस स्टैंड करैरा द्वारा करैरा के राजकुमार पुत्र केबी यादव उम्र 25 साल से पैसे उधार लिए थे इन पैसों के एवज में भाजपा मंडल कोषाध्यक्ष तरेठिया ने राजकुमार को फ र्म के तीन लाख का चेक दिया था।
इस चेक क्रमांक 164834 के भुगतान के लिए अभियोगी राजकुमार यादव ने जब 5 मार्च 2009 को स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की करैरा शाखा में लगाया तो खाता क्रमांक 63027031510 में पैसे न होने से चेक की अदायगी नहीं हो सकी चेक बाउंस के इस मामले में राजकुमार यादव ने 3 जनवरी 2010 को न्यायालय में लगाया था।
इसकी सुनवाई करते हुए करैरा न्यायालय के प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी आरके वर्मा ने कोषाध्यक्ष को चेक बाउंस का दोषी मानते हुए एक साल के कारावास की सजा का फैसला दिया है।