महिला को गोली मारकर हत्या करने वाले युवक को आजीवन कारावास

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शिवपुरी। जिला सत्र न्यायाधीश अंजुली पॉलो ने एक महिला को गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 5 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड जमा नक रने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा मामले की पैरवी शासकीय अभिभाषक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की

बताया जा रहा है कि मृतका के पति की मौत के बाद से आरोपी महिला को अपने साथ जबरन रखना चाहता था,लेकिन महिला इसके लिए तैयार नही थी।

अभियोजन के मुताबिक बैराड के ग्राम धींगपुर में रहने वाली महिला श्रीवती धाकड उम्र 35 वर्ष के पति की मौत हो जाने के बाद श्रीवती ने शिवपुरी के नबाब साहब रोड पर एक मकान बनवा लिया था और वह उसमें निवास करने लगी थी।

इधर उसके गांव में रहने वाला गोपाल उम्र 45 वर्ष पुत्र रामचरण धाकड शिवपुरी आया और महिला श्रीवती पर जबरन दबाब डालने लगा कि वह उसके साथ रहने लगे। इसी बात को लेकर हुए विवाद में आरोपी गोपाल ने श्रीवती को कट्टे से गोली मार कर हत्या कर दी।

 इस मामले में पुलिस ने आरोपी को मौके से ही कट्टे के साथ गिर तार कर लिया और मामला दर्ज कर  चालन दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी युवक को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व 5 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई

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