शिवपुरी। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमर इकबाल अली ने एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी राजकुमार जाटव पुत्र प्रकाश जाटव निवासी जगतपुर कोलारस को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा और दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
वहीं दूसरे आरोपी बल्लू पुत्र भरोसी जाटव जिसने नाबालिग की मां से मारपीट की उसे एक हजार रुपये का अर्थदण्ड अदा करने का आदेश दिया गया। इस मामले में पैरवी एड. दिलीप सिंह जादौन ने की।
अभियोजन की कहानी अनुसार कोलारस के जगतपुर में रहने वाले राजकुमार जाटव ने 18 अक्टूबर 2013 को एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर दी। जब पीडि़ता की मां ने इसका विरोध किया तो आरोपी के साथी बल्लू जाटव ने उनकी मारपीट कर दी।
पुलिस ने इस मामले में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।


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