शिवपुरी। उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर के आदेशानुसार संबंधित मैरिज गार्डन संचालकों के पास समस्त दस्तावेज न पाए जाने पर 6 मैरिज गार्डनों के विरूद्ध नगर पालिका परिषद शिवपुरी द्वारा निरस्ती की कार्यवाही की गई है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री कमलेश नारायण शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर के निर्देशो के परिपालन में नगर पालिका परिषद शिवपुरी के अंतर्गत आने वाले मैरिज गार्डन ऋषि मैरिज गार्डन, सगुन वाटिका, जलमंदिर मैरिज हाउस, लकी गार्डन, दुर्गामठ एवं परिणय वाटिका के संचालकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर संबंधित मैरिज गार्डनों के विरूद्ध निरस्ती की कार्यवाही की गई है।
साथ ही आमजन से अपील की गई है कि विवाह आदि की बुकिंग करने से पहले मैरिज गार्डन की वैधानिकता एवं निकाय द्वारा जारी की जाने वाली अनुज्ञा अवश्य देख ले ताकि भविष्य में इन मैरिज गार्डनों में समारोह किए जाने पर इनके विरूद्ध होने वाली कानूनी कार्यवाही से प्रभावित न हो।
उल्लेखनीय है कि निकाय द्वारा संबंधित मैरिज गार्डन संचालकों को दो अवसर देकर समयसीमा में दस्तावेजों की पूर्ति करने हेतु पत्र भी जारी किए गए थे।


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