हत्या के आरोपी को 6 साल का कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजुली पालो की अदालत में सोमवार को हुए एक फैसले में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं छह हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। शासन की ओर से पैरवी एडवोकेट मदनमोहन श्रीवास्तव ने की।

अभियोजन के अनुसार बैराड़ थाना अंतर्गत ग्राम ककरई में 30 अप्रैल 2014 की रात दो बजे सुरेश अपने भाई मोहर सिंह व चाचा गोले सिंह के साथ गैंत में सो रहा था। रात दो बजे ग्राम का ही पूरन पुत्र रामदयाल यादवए कुल्हाड़ी लेकर गैंत में आया और उसने सोते हुए सुरेश की गर्दन पर वार कर दिया।

चीख सुनकर पास में ही सो रहे मोहर सिंह व गोले ने जब देखा तो आरोपी पूरन खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर हत्या कर भाग रहा था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया।

न्यायाधीश श्रीमती पालो ने पक्ष-विपक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद आरोपी पूरन को हत्या का दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास एवं 6 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।