शिवपुरी। जिला न्यायालय के तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश इकबाल कमर खान ने लूट के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल का कारावास व 500 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी शासकीय एडवोकेट बीडी राठौर ने की।
अभियोजन के मुताबिक शहर के कृष्णपुरम में रहने वाले रमेश पुत्र मूलचंद शर्मा की पत्नी किरण अपनी बहन की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 8 दिस बर 2010 को शहर की उत्सव वाटिका मैरिज गार्डन में गई हुई थी।
रात को सोते समय एक अज्ञात बदमाश किरण के गले में मौजूद एक सोने का हार व मंगलसूत्र ले गया लेकिन जाते समय बदमाश के हाथों से मंगलसूत्र मौके पर ही गिर गया था वही सोने का हार लेकर वह चंपत हो गया।
पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी बदमाश हूकुम सिंह पुत्र चंद्रभान सिंह यादव निवासी दीघोद बदरवास को गिर तार कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां आज सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन के मुताबिक शहर के कृष्णपुरम में रहने वाले रमेश पुत्र मूलचंद शर्मा की पत्नी किरण अपनी बहन की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 8 दिस बर 2010 को शहर की उत्सव वाटिका मैरिज गार्डन में गई हुई थी।
रात को सोते समय एक अज्ञात बदमाश किरण के गले में मौजूद एक सोने का हार व मंगलसूत्र ले गया लेकिन जाते समय बदमाश के हाथों से मंगलसूत्र मौके पर ही गिर गया था वही सोने का हार लेकर वह चंपत हो गया।
पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी बदमाश हूकुम सिंह पुत्र चंद्रभान सिंह यादव निवासी दीघोद बदरवास को गिर तार कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां आज सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।


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