शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजुली पालो ने एक विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में दुष्प्रेरण की आरोपी बनाई गई सास को सात साल के सश्रम करावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार मृतका लक्ष्मी का विवाह आरोपी रामश्री उम्र 47 वर्ष उर्फ नारायणी बाई पत्नी शिब्बू जाटव निवासी हनुमान मंदिर के सामने फ तेहपुर शिवपुरी के सौतेले बेटे अंकित जाटव से साथ घटना दिनांक 21 मई 2014 के तीन वर्ष पूर्व हुआ था।
मृतका अपने पति व सास के साथ एक ही मकान में रहती थी मृतका लक्ष्मी के यहां कोई संतान नहीं थी इस कारण सास मृतका को ताने देती थी और छोटी मोटी बात पर आए दिन झगड़ा करती थी।
घटना दिनांक 21 मई को मृतका का पति अंकित अपनी ससुराल में अपने ससुर उदुआ के साथ किसी काम से ग्राम सालौदा गया था, जहां उसे इस बात की जानकारी लगी कि उसकी पत्नी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।
इधर सास रामश्री ने भी कोतवाली थाने आकर मामले की जानकारी दी पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ की तो यह तथ्य उजागर हुए कि लक्ष्मी ने सास रामश्री की प्रताडऩा से तंग आकर आत्महत्या की पुलिस ने सास के खिलाफ दुष्प्रेरण का मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत मामला सुनवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत आरोपी सास को सात साल के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है अर्थदंड न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।