कोर्ट ने दिए हवालदारों के वेतन काटने के आदेश

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। आरोपी के पेशी पर कोर्ट न पहुंचने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी कौशलेंद्र सिंह भदौरिया ने 2 हवलदारों के वेतन में से 5-5 हजार रुपए काटे जाने के आदेश जारी किए हैं। यह राशि 3 अगस्त तक न्यायालय में भेजे जाने का पत्र एसपी शिवपुरी को भेजा गया है।

सोमवार 20 जुलाई को न्यायाधीश श्री भदौरिया ने आदेश जारी कर कहा है कि एमजेसी क्रमांक 161/15 शासन बनाम तेजसिंह आदि, में हवलदार तेजसिंह व अमृतलाल मुचलकानामा एवं जमानतनामा की राशि वसूली राजसात की जाए।

यह है प्रकरण
प्रकरण क्रमांक 635/15 भगवान सिंह बनाम तेज सिंह मामले में 23 जून 2015 को अभियुक्त हवलदार तेज सिंह को कोर्ट नेे 5 हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया गया था। हवलदार उपस्थित नहीं हुआ। उपस्थिति के संबंध में 5 हजार रुपए की जमानत देहात थाने में ही पदस्थ हवलदार अमृतलाल ने देते हुए इतनी राशि का मुचलका अभियुक्त की ओर से लिख दिया था।

न्यायालय में उपस्थित न होने पर उनके विरुद्ध धारा 446 दप्रसं के तहत नोटिस जारी किए गए थे। गत 4 जुलाई को दोनों हवलदार ने उपस्थित न होने का जवाब कोर्ट में प्रस्तुत किया। लेकिन अनुपस्थति के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद भी कोर्ट ने एक और मौका दिया। पर दोनों ही 20 जुलाई की पेशी में भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।

हवलदारों का जवाब
हवलदार तेजसिंह ने जवाब में लिखा कि 23 जून को अवकाश नहीं मिला, इसलिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका।
हवलदार अमृतलाल ने लिखा कि तेज सिंह डयूटी में व्यस्त होने की वजह से उपस्थित नहीं हो सका। उसने अपनी जमानत करा ली है।

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