शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश एसएस परमार ने एक साल की बच्ची की जमीन पर पटककर हत्या करने वाले पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व दो हजार रूपए जुर्मान की सजा सुनाई है।
अभियोजन के मुताबिक अमोला के कॉलोनी क्रंमाक 4 में रहने वाले उत्तम (25) पुत्र रामदयाल आदिवासी ने 3 मई 2014 को अपनी पत्नी कमला से हुए मामूली विवाद के चलते अपनी ही एक साल की बेटी नंदनी की जमीन पर पटककर निर्मम हत्या कर दी थी।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर सुनवाई के दौरान आज अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया है।


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