शिवपुरी। जिला उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश व अध्यक्ष श्याम बिहारी भार्गव एवं सदस्य अंजू गुप्ता ने एक मामले में फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ आदेश न मानने के चलते जमानती वारंट जारी किया गया है।
न्यायालय ने फाइनेंस कंपनी चोलामंडलम को एक फाइनेंस वाहन को बिना किसी सूचना के जप्त करने के मामले में वाहन को छोडऩे के आदेश दिए थे लेकिन कंपनी ने न्यायालय के आदेश की तामील नही की थी। मामले में पीडि़त की तरफ से पैरवी एडवोकेट अजय जैन व संजय सिंह कुशवाह ने की।
अभियोजन के मुताबिक पीडि़त बृजभान सिंह यादव निवासी ग्राम चितारा बदरवास ने चोलामंडलम कंपनी से एक वाहन फाइनेंस कराया था। उक्त वाहन को कंपनी ने बिना सूचना दिए बीते दिनो जप्त कर लिया।
जिसके बाद पीडि़त ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद पत्र पेश किया था जिसकी सुनवाई करते हुए फोरम ने कपंनी को आदेशित किया था कि 7 दिन के अंदर वह पीडि़त का वाहन छोड़ दे लेकिन निर्धारित समय के बाद भी कपंनी ने वाहन को नही छोड़ा जिसके बाद कपंनी के प्रबंधक के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने की कार्रवाई की गई है।