शिवपुरी। करैरा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश एसएस परमार ने महिला का बलात्कार करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल का कारावास व दो हजार रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त समय के लिए जेल में रहना होगा। मामले में पैरवी शासकीय अभिभाषक धनीराम यादव ने की।
अभियोजन के मुताबिक करैरा के ग्राम दबरा में रहने वाली एक 30 साल की महिला के साथ उसी गांव में रहने वाले धर्मेन्द्र पुत्र कल्लू जाटव ने पहले तो 20 नबंवर 2014 तथा 5 दिसंबर 2014 को खेत पर बलात्कार कर दिया था।
घटना के दौरान महिला खेत पर बनी टपरिया में अकेली थी। इसके बाद पीडि़ता ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई जिस पर से पुलिस ने आरोपी को गिर तार कर चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर से आज अपर सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।