युवक को गोली मारने वालो को 7-7 साल की सजा

शिवपुरी एक युवक का रास्ता रोक कर उसे गोली मारने वाले दो लोगों को हत्या के प्रयास के आरोप में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र पाल सिंह गौर ने सात-सात साल के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

शासन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजक गगन भार्गव ने की। अभियोजन के अनुसार फरियादी बृजेश कुमार गुप्ता 19 जुलाई 2011 को अपनी बाइक पर सवार होकर अपने फ ार्म हाउस पर जा रहा था इसी दौरान वीरेन्द्र सिंह उर्फ  वीरू पुत्र हरचरण यादव निवासी अहीर मोहल्ला पुरानी शिवपुरी व दुर्ग सिंह पुत्र साहब सिंह यादव निवासी रायश्री ने एक बाइक पर सवार होकर उसका पीछा किया।

उन्होंने टोंगरा रेलवे स्टेशन के पहले उसे ओव्हर टेक कर रोक लिया दोनों उससे पैसे की मांग की, जब उसने बाद में बात करने के लिए कहा तो वीरू ने अपनी कमर में लगा कट्टा निकाल कर उसके चेहरे पर गोली मार दी पीछे से अप्पल और बल्लू चौहान आ गए तो दोनों वहां से भाग गए मामले की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई गई।

जिस पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित आ र्स एक्ट का प्रकरण कायम कर लिया व विवेचना उपरांत सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया।

न्यायाधीश ने प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत आरोपियों को हत्या के प्रयास के मामले में 7-7 साल के सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है अर्थदंड न देने पर 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वीरू यादव को आ र्स एक्ट में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

फरियादी ने कुछ दिन पहले कर ली आत्महत्या
वीरू यादव ने जिस बृजेश गुप्ता नामक युवक को गोली मारी थीए वह ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हुआ था उसने कुछ माह पहले ही अपने फ तेहपुर स्थित कार्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।