चैक बाउंस के आरोपी को 01 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

शिवपुरी। चैक बाउंस के आरोपी को 01 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा और 2 लाख 60 हजार रूपये का प्रतिकर के रूप में दण्डित किया। इस मामले में फरियादी की ओर से अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष एड. गजेन्द्र सिंह यादव ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार फरियादी अवनीश सक्सैना पुत्र हरिकृष्ण सक्सैना निवासी विवेकानन्द कॉलोनी से अभियुक्त श्याम सुन्दर कुशवाह पुत्र रामचन्द्र कुशवाह आयु 48 वर्ष निवासी शीतेले साहब की कोठी के पास गोविन्द नगर शिवपुरी ने अपनी पारिवारिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 02 लाख 35 हजार रूपये उधार ऋण के रूप में लिए थे।

जिसके बदले में आरोपी ने फरियादी को आगामी दिनांक का एक चैक क्रमांक 000005 दिनांक 25.03.2014 बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया था और कहा था कि 25.03.2014 के बाद कभी भी वह अपने खाते में जमा दें तो भुगतान हो जावेगा।

फरियादी अवनीश ने जब अभियुक्त श्याम सुन्दर द्वारा दिए गए चैक को अपने खाते पंजाब नेशनल बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया। तो बैंक द्वारा दिनांक 26.03.2014 को अभियुक्त के खाते में राशि ना होने के कारण बैंक द्वारा वापिस कर दिया गया।

फरियादी ने उक्त चैक बाउंस के संबंध में अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से आरोपी श्याम सुन्दर कुशवाह को दिनांक 04.04.2014 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जो अभियुक्त ने लेने से इंकार कर दिया।

उसके बाद जब अभियुक्त ने नोटिस की याद गुजरने के बाद फरियादी को 02 लाख 35 हजार रूपये उधार लिया गया रूपया नहीं लौटाया गया तब फरियादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी को दण्डित कराने और चैक राशि प्राप्त करने की गुहार अपने परिवाद पत्र के माध्यम से लगाई।

जिस पर से विचारण न्यायालय न्यायायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मयंक मोदी ने आरोपी को  01 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 2 लाख 60 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में फरियादी को अदा करने के आदेश दिए।