करैरा। चाकू से हमला कर युवक को मरणासन करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश एमएस परमार ने दोषी करार देते हुए शनिवार को 5 साल की कैद की सजा और 2 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया। मामले की पैरवी एजीपी धनीराम यादव ने की।
अभियोजन के मुताबिक नया अमोला क्रंमाक 4 में रहने वाले अमर सिंह उम्र 22 वर्ष पुत्र तुला जाटव ने 26 मार्च 2014 को सिरसौद के ग्राम सूखापुरा में रहनेवाले मनीराम पुत्र भावसिंह लोधी पर रात में चाकू से हमला बोल दिया।
इस घटना में मनीराम गंभीर रूप से घायल को गया। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले मेें हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत प्रकरण दर्जकर चालान न्यायालय में पेश किया। इस पूरे मामले में अपर सत्र न्यायाधीश परमार ने आज यह फैसला सुनाया।

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