करैरा-शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश करैरा एसएस परमार ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी युवक पुटई उर्फ नवलकिशोर (26) पुत्र नारायण कलावत निवासी मनपुरा को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 6 हजार रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी एजीपी धनीराम यादव ने की।
अभियोजन के मुताबिक आरोपी 17 वर्षीय नाबालिग को दिनारा से 25 अक्टूबर 2014 को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर अपने साथ पहले झांसी फिर झांसी से दिल्ली ले गया था।
यहां आरोपी ने 5 दिन तक उसके साथ बलात्कार किया और फिर पुलिस ने दोनो को पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ अपहरण व बलात्कार का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था जिस पर से मंगलवार को इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।

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