शिवपुरी। नगर पालिका क्षेत्र शिवपुरी में स्थित सभी मेरिज गार्डन एवं मेरिज हाउस माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के निर्देशों का पालन एवं संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनापश्रि प्राप्त करने के बाद ही समारोह का आयोजन कर सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजीव दुबे ने नगर पालिका क्षेत्र शिवपुरी के तहत आने वाले 32 मेरिज हाउस एवं मेरिज गार्डन संचालकों को जारी आदेश में उल्लेख किया है कि प्रत्येक मैरिज गार्डन संचालक को अपने मेरिज गार्डन में संपूर्ण क्षेत्र का 35 प्रतिशत क्षेत्र खुला एवं पार्किंग क लिए आरक्षित रखना होगा।
मेरिज गार्डन द्वारा तीन दिन पूर्व ट्राफिक के संबंध में डी.एस.पी.ट्राफिक को सूचना दी जाएगी तथा मेरिज गार्डनों के द्वारा खाद्य एवं डिस्पोजल के रूप में उपयोग किए गए कचरे के निपटान की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा डी.जे. का उपयोग 10 डेसीबल से ज्यादा मात्रा में नहीं किया जाएगा।
आदेश का पालन कराने हेतु सीएमओ नगर पालिका एवं पुलिस अधीक्षक शिवपुरी एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी निर्देशित किया गया है कि उक्त आदेश के पालन में शिवपुरी नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सभी मेरिज गार्डन में आगामी आदेश पर्यन्त कोई समारोह आयोजित नहीं होगा जब तक कि संबंधित मेरिज गार्डन का संचालक उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनापत्ति प्राप्त नहीं कर लेता है।
उल्लेखनीय है कि शिवपुरी नगर में मैरिज गार्डन एवं मेरिज हाउस के रूप में सोन चिरैया होटल, युगल मेरिज हाउस, जल मंदिर मेरिज हाउस, मध्यदेशीय अग्रवाल धर्मशाल, आर्शीवाद भवन, मिलन वाटिका, लवकुश मेरिज गार्डन, दुर्गामठ, संजय लॉज, वंदना मेरिज हाउस, पाठक जी मेरिज हाउस, लकी गार्डन, दुर्गामठ, शिवम सुदरम सेठ स्टेट, सावित्री सदन, परिणय वाटिका, शिवपुरी होटल, उत्सव वाटिका, चौकसे धर्मशाला, लगन वाटिका, लाल कोठी, ऋषि मेरिज गार्डन, शकुन वाटिका, लश्करी मेरिज गार्डन, शिव मंदिर टाकीज के पीछे संस्कार मेरिज गार्डन, शुभम होटल, श्रीराम मेरिज हाउस, प्रेम वाटिका, बाल मेरिज गार्डन, नेताजी मेरिज गार्डन, शिव मेरिज गार्डन संचालित है।