शिवपुरी। आज कलेक्क्टर शिवपुरी ने शासकीय भूमि को कागजो में हैराफैरी कर निजी भूमि स्वामी के नाम दर्ज करने वाले तत्कालीन तहसीलदार,नायब तहसीलदार साहित 5 कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तावित की है।
पाढिए सरकारी पत्रकार द्वारा भेजा गया प्रेस नोट
शिवपुरी जिले की तहसील पिछोर के ग्राम राजौर में शासकीय भूमि जो पहाड़ के रूप में दर्ज है उसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के निजी भूमि स्वामी के नाम दर्ज करने के आरोप में पिछोर के तत्कालीन तहसीलदार श्री एस.के.राय जो वर्तमान में भिण्ड जिले में पदस्थ ह।
और नायब तहसीलदार श्री राजेश माहौर जो उज्जैन जिले में पदस्थ है, को दोषी पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही प्रमुख राजस्व आयुक्त को जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित की गई है।
इसी प्रकार प्रकरण में लिप्त तत्कालीन राजस्व निरीक्षक वृत्त-खोड श्री राधाबल्लभ श्रीवास्तव, तत्कालीन पटवारी श्री लालाराम आदिवासी, तत्कालीन जूनियर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सतेन्द्र व्यास के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।
उल्लेखनीय है कि शिवपुरी जिले की तहसील पिछोर के पटवारी हल्का न बर 15, राजस्व निरीक्षक वृश्र-01खोड के ग्राम राजौर में शासकीय सर्वे न बर 139, रकबा 27.900 हेक्टेयर भूमि वर्ष 2007-08 लगायत वर्ष 2009-10 शासकीय पहाड़ के रूप में दर्ज है।
वर्ष 2010-11 में बिना किसी सक्षम आधिकारी के आदेश निजी भूमि स्वामी सालीगराम पुत्र सुखनंदन, दिनेश पुत्र सालीगराम, सुखवन्ती पत्नि दिनेश जाति बा हण के नाम पर फर्जी तरीके से दर्ज कराई गई। इनके विरूद्ध तहसीलदार पिछोर को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए है।