पंचायत चुनाव: बिना अनुमति दीवार पर किया प्रचार तो होगा जुर्माना

शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव दुबे द्वारा मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 में चुनाव प्रचार के दौरान बगैर अनुमति के संपत्ति के विरूपण संबंधी आदेश जारी किए है। इसके तहत बिना अनुमति दीवार लेखन पर संबंधित के खिलाफ एक हजार रूपए का जुर्माना करने की कार्रवाई होंगी।

जारी आदेश में कलेक्टर दुबे ने कहा है कि निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों एवं उनके अ यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते है, बैनर या पोस्टर लगाए जाते है तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंबों पर चुनाव प्रचार से संबंधी झण्डिया लगाई जाती है जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।बाद में ऐसी परिस्थितियों में संबंधित के खिलाफ एक हजार रूपए के जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है।