अतिक्रमण नहीं हटाने पर अतिक्रामक फिर भेजा गया जेल

शिवपुरी। एसडीएम डीके जैन ने खरईभाट निवासी आरोपी हटीला पुत्र रामू जाटव को दूसरे की जमीन से अपना अतिक्रमण न हटाने के आरोप में 90 दिन के लिए जेल भेज दिया है। पहले आरोपी हटीला को 15 दिन के लिए सिविल जेल भेजा गया था, लेकिन इसके बाद भी जब आरोपी ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो उसे इस बार तीन माह के लिए जेल भेजा गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खरईभाट में आवेदक वासुदेव, कालूराम, रामकिशोर पुत्र मांगीलाल शर्मा के स्वामित्व की सर्वे नंबर 475 रकवा 1.24 हैक्टेयर भूमि है। इस ाूमि पर आरोपी हटीला ने कब्जा कर लिया। उक्त जमीन को कब्जेे से मुक्त कराने के लिए फरियादीगण ने नायब तहसीलदार के यहां भू-राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत शिकायत की। शिकायत का निराकरण करते हुए नायब तहसीलदार ने आरोपी हटीला को अतिक्रामक मानते हुए उसे कब्जा हटाने का आदेश दिया।

आरोपी ने उक्त जमीन पर 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा कर रखा था इस कारण नायब तहसीलदार ने आरोपी को दो हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के मान से 24 हजार 500 रुपये अर्थदण्ड भी आरोपित किया, लेकिन आरोपी ने  न तो अर्थदण्ड अदा किया और न ही कब्जा छोड़ा इस पर एसडीएम ने उसे 15 दिन के लिए सिविल जेल भेज दिया था, लेकिन इसके बाद भी जब आरोपी ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया तो इस बार उसे तीन माह के लिए सिविल जेल भेजने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

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