उपभोक्ता फोरम ने लाखों के आंकलित बिल को किया निरस्त, न्यूनतम बिल देने के आदेश

शिवपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के अध्यक्ष श्याम बिहारी भार्गव व सदस्य अंजू गुप्त ने बिजली कंपनी द्वारा नगर पंचायत कोलारस के दो अलग-अलग मामलों में 20 विद्युत कनेक्शनों पर मनमानी कर लगाए गए आंकलित खपत के लाखों के बिलों को निरस्त करते हुए न्यूनतम राशि का बिल प्रदाय कर समय-सीमा में सभी कनेक्शनों पर विद्युत मीटर लगाकर आगे से मीटर रीडिंग के मुताबिक बिल देने के आदेश दिए है।

उक्त मामलें में नगर पंचायत कोलारस की तरफ से पैरवी एडवोकेट संजय सिंह कुशवाह व शैलेन्द्र शर्मा ने की।बिजली कंपनी ने नगर पंचायत कोलारस में आमजन के लिए लगे बोर व पथ प्रकाश व्यवस्था के लिए दिए गए 20 विद्युत कनेक्शनों पर विगत दिनों मनमानी कर आंकलित खपत के दो बिल क्रमश: १७ लाख ७४ हजार ३८ रूपए व १ लाख ८८ हजार ७१९ रूपए का बिल नगर पंचायत कोलारस को दिया था।

इस पर से नपं के अधिकारियों ने बिजली कंपनी के इस बिल पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे संसोधित कराने की मांग की लेकिन बिजली कंपनी ने अपनी मनमानी के कारण इन बिलों में कोई राहत प्रदान नहीं की। जिसके बाद मजबूर होकर नपं कोलारस के अधिकारियों को जिला उपभोक्ता फोरम की शरण में जाना पड़ा।

यहां पूरे मामले में सुनवाई करते हुए फोरम के अध्यक्ष श्याम बिहारी भार्गव व सदस्य अंजू गुप्ता ने बीते रोज  इस मामले में फैसला सुनाते हुए १५ मई २०१० से आंकलित बिल को निरस्त करते हुए न्यूनतम राशि का बिल प्रदान करने सहित सभी कनेक्शनों पर विद्युत मीटर स्थापित कर रीडिग़ के मुताबिक बिल प्रदान करने के आदेश दिए हैै।

इसके अलावा इस प्रकरण में पीडि़त पक्ष का जो भी व्यय हुआ है उसे भी बिजली कंपनी को बहन करने का फैसला सुनाया है।बताया जा रहा है कि उक्त बिजली के बिल वर्ष २०१० से बहन नहीं किए गए है जिस पर से यह बिल निरंतर बढ़कर नगर पंचायत को दिए जा रहे थे।


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