शिवपुरी। राजनीति में बबूल के बीजों से कमल की फसल कोई नया कारनामा नहीं है। कब कौन सा नियम फायदेमंद हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता। अब देखिए ना, मतदान के 48 घंटे शराब की अधिकृत बिक्री बंद हो जाती है, नियम है, लेकिन ये नियम प्रत्याशियों के लिए बड़ा फायदेमंद है।
आज प्रशासन की ओर से प्रेसनोट जारी हो गया है। त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव 2014-15 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर श्री राजीव दुबे द्वारा जिले की पंचायत सीमा परिधि में आने वाली समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मदिरा का क्रय एवं विक्रय भी पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
इसके अखबारों में छपते ही वोटर्स को पता चल जाएगा कि अब बाजार में शराब की दुकानों पर शराब नहीं मिलेगी, इसका सीधा लाभ प्रत्याशियों को मिलेगा। पिछले 60 साल से मिलता आया है, और इस बार भी मिलेगा, कोई नकान नहीं सकता।
यह प्रतिबंध प्रत्याशियों के लिए फायदेमंद हो गया है। लव्वोलुआब यह कि कमजोर प्रशासन के हाथों में अच्छे नियम भी मजाक बन जाते हैं। इसलिए यदि सुधार करना है तो संचालक साथियों में सुधार कीजिए, नियमों को सुधारने से कुछ नहीं होगा।