चैक बाउंस मामले में पति-पत्नी को कारावास

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया ने चैक बाउंस के मामले में बैंक कर्जदार दपत्ति को छह-छह माह के सश्रम कारावास और 90 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपियों को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना होगा। इस मामले में बैंक की ओर से पैरवी अभिभाषक जगदीश शर्मा ने की।

अभियोजन की कहानी के अनुसार सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम बारहा निवासी सु ााष पुत्र रतनलाल और उसकी पत्नी शैला ने मध्यांचल ग्रामीण बैंक की सतनवाड़ा शाखा से केसीसी हेतु कर्ज लिया। दोनों कर्जदारों ने कर्ज की अदायगी के लिए 5 जुलाई 2013 को 72 हजार 716 रूपये का संयुक्त खाते का चैक दिया जब उक्त चैक को बैंक प्रबंधन ने संग्रहण के लिए लगाया तो खाते में पर्याप्त पैसा न होने के कारण चैक लौटकर आ गया।

इस पर बैंक प्रबंधन ने दोनों आरोपियों को अभिभाषक के माध्यम से नोटिस भेजा, लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर बैंक प्रबंधन ने मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपी पति-पत्नी को दोषी पाते हुए सजा और अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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