शिवपुरी. लोक सेवा गारण्टी अधिनियम-2010 के तहत जिले में तीन आवेदकों को संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के बाद सेवाएं उपलब्ध कराने के आरोप में जिला कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने दो अधिकारियों पर 10 हजार 500 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदक को सेवाएं उपलब्ध न कराने के आरोप में जिले के नगर पालिका परिषद शिवपुरी के मु य नगर पालिका अधिकारी श्री कमलेश नारायण शर्मा पर 500 रूपए की अर्थदण्ड की राशि इसी प्रकार जनपद पंचायत पोहरी के मु य कार्यपालन अधिकारी श्री ए.पी.प्रजापति द्वारा दो आवेदकों को समय-सीमा के बाद जानकारी उपलब्ध कराने पर 10 हजार रूपए की राशि अर्थदण्ड के रूप में अधिरोपित की गई है।
उल्लेखनीय है कि आवेदकगण हुकुमी जाटव निवासी मनियर शिवपुरी, श्रीमती गीता परिहार ग्राम झिरी और श्रीमति शशि पाल ग्राम परिच्छा अहीर पोहरी द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन पत्र प्रदाय किया गया था। लेकिन निर्धारित समय-सीमा के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदकों को सेवाएं उपलब्ध कराई गई। समय सीमा के बाद सेवाएं उपलब्ध कराने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है।

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