पढ़िए रसोई गैस सब्सिडी पाने के लिए क्या क्या करना होगा

शिवपुरी। शिवपुरी सहित आसपास की तहसीलों में रसोई गैस सब्सिडी की राशि उपभोक्ताओं को 1 जनवरी से सीधे बैंक खाते में मिलेगी डायरेक्टर बेनेफिट ट्रांसफर योजना 'डीबीटीएल' के तहत रसोई गैस कनेक्शन को बैंक खाते से लिंक करने के लिए गैस कंपनियों ने चार तरह के फार्म जारी किए हैं।

फार्म 1 व 2 आधार कार्ड वालों के लिए हैं, जबकि 3 और 4 बिना आधार कार्ड वालों के लिए यह सभी फॉर्म गैस एजेंसियों से मुफ्त में प्राप्त किए जा सकते हैं इसके अलावा गैस कंपनियों की वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते है।

फार्म 1: इस फॉर्म को भरकर बैंक में देना है इसमें 17 अंकों वाले एलपीजी आईडी व रसोई गैस कनेक्शन की जानकारी रहेगी।
फार्म 2: यह गैस एजेंसी को देना है इसमें बैक खाता व अन्य जरूरी दस्तावेज गैस ऐजेंसी हो देना होगी।

बिना आधार कार्ड वाले इनमें से एक भर सकते है
फॉर्म 3: इसके साथ एलपीजी आईडी की के लिए कैश मेमो देना होगा।
फॉर्म 4: इसके साथ ग्राहक बैंक पासबुक की फॉटो कॉपी गैस एजेंसी को देना होगा

जो उपभोक्ता पूर्व में ये फॉर्म भर चूके है उन्है ये फार्म भरने की आवश्यकता नही है उनके फॉर्म 1 जनवरी को स्वत: ही एक्टिव हो जाऐगें। जिन ग्राहकों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए फॉर्म 4 सबसे उपयुक्त है।

बताया गया है कि अभी 29 बैंकों के पास ही इस योजना को लिंक करने का सॉफ्टवेयर है वहीं, गैस एजेंसी के पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें 55 बैंक लिंक हो गए हैं ऐसे में ग्राहक बैंक पासबुक की कॉपी और अपने रसाई गैस कनेक्शन की एजेंसी को फॉर्म 4 के साथ देता है तो एजेंसी सीधे बैंक खाते से लिंक कर देगी।