शिवपुरी। जिला सत्र न्यायाधीश अंजली पालो ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पीडि़ता का रिश्ते में लगने वाला भाई था। इस मामले में पैरवी शासकीय अभिभाषक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।
अभियोजन के मुताबिक कोलारस के ग्राम गूठा निवासी अर्जुन पुत्र स्व.कैलास आदिवासी 20 जून 2014 को शिवपुरी के ठकुरपुरा में अपने नाना के घर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया हुआ था। अर्जुन ने ठकुपुरा आकर अपनी मौसी की 10 वर्ष की लड़की से खाना पकाने की बात कहकर उसे अपने साथ दूसरे मकान में ले गया।
यहां पर अर्जुन ने नाबालिग लड़की से जो कि उसकी रिश्ते में बहन लगती है के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक अर्जुन के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए चालान न्यायालय में पेश किया जहां गुरूवार को सुनवाई के दौरान साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी माना और उसे इस मामले में ५ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।