दूसरे की जमीन पर कब्जा करने वाले पिता और तीन पुत्रों को जेल

शिवपुरी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व डीके जैन ने आशीष पुत्र नबाव सांखला की राजपुरा रोड स्थित जमीन पर कब्जा करने वाले पिता और तीन पुत्रों को सिविल जेल का आदेश दिया है।

तहसीलदार के आदेश के बाद भी आरोपियों ने न तो जमीन से कब्जा हटाया और न ही 2 लाख 32 हजार 68 रूपये का अर्थदण्ड जमा किया। इस कारण उनके विरूद्ध सिविल जेल की कार्रवाई की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आशीष जैन की सर्वे नंबर 19 रकवा 0.419 हेक्टेयर जमीन ग्रामी राजपुरा में स्थित है। उक्त जमीन पर कल्ला पुत्र खेरू रावत और उनके तीन पुत्रों लल्लू रावत, हक्के रावत और बालकिशन रावत ने कब्जा कर लिया।

अपनी जमीन से कब्जा हटाने के लिए आशीष जैन ने तहसीलदार के न्यायालय की शरण ली। तहसीलदार ने अपने आदेश में आरोपियों को सात दिन के भीतर जमीन से कब्जा हटाने तथा आशीष जैन को कब्जा सौंपे जाने के आदेश दिए।

वहीं उन पर 2 लाख 32 हजार 68 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया। तहसीलदार के आदेश के बाद भी जब आरोपियों ने कब्जा नहीं हटाया तो तहसीलदार ने सिविल जेल की कार्रवाई हेतु प्रकरण एसडीएम कोर्ट में पेश किया।

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