मंदिर की जमीन से किराएदारों को कब्जा हटाने का आदेश

शिवपुरी। तहसीलदार आरके पाण्डे ने झांसी रोड स्थित मारूति हनुमान मंदिर की जमीन पर दस बाई दस की दुकानों में कारोबार कर रहे किराएदारों को कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं।

वहीं उन किराएदारों को दुकानें किराए पर देने के लिए जि मेदार ज्ञानाबाई बैरागी के विरूद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मारूति हनुमान मंदिर के परिसर में किराए से दुकानें लेकर नरेश कुमार पंसारी, भरोसीलाल, हरिशंकर, कन्हैयालाल, कमलकिशोर उर्फ बंटी, गोपाल शिवहरे, कल्लू उर्फ महेश शिवहरे तथा धीरज उप्पल आदि की दुकानें हैं। इन दुकानों को ज्ञानाबाई ने पगड़ी लेकर किराए पर दी है।

जिसका किरायानामा भी कथित किराएदारों के पास है, लेकिन किराए की रसीद वह तहसीलदार के न्यायालय में पेश नहीं कर पाए। इनमें से भरोसीलाल और हरिशंकर की दो-दो दुकानें तथा अन्य की एक-एक दुकान है।

शासन ने दुकानें खाली कराने के लिए कथित किराएदारों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की तो उन्होंने बताया कि पगड़ी और किराया देकर दुकानें हासिल की गई है। तहसीलदार आरके पाण्डे ने अपने फैसले में कहा कि दुकानें सर्वे नंबर 931 के भाग की है और उसका स्वामित्व मारूति हनुमान मंदिर के नाम शासकीय कागजातों में दर्ज है।

तहसीलदार के न्यायालय ने किराएदारों को दुकानें खाली करने का आदेश दिया और उन पर अर्थदण्ड भी आरोपित किया। तहसीलदार न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर कथित किराएदारों ने एसडीएम न्यायालय में अपील पेश की है।

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