SDM ने अवैध कब्जाधारक को जेल भेजने का दिया आदेश

शिवपुरी। शिवपुरी के अनुविभागीय दण्डाधिकारी डीके जैन ने दूसरे की जमीन पर अवैध कब्जा करने और तहसीलदार के आदेश के बाद भी कब्जा न हटाने के आरोपी हटीला जाटव पुत्र रामू जाटव निवासी खरई भाट थाना सिरसौद को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। 

सिरसौद थाना प्रभारी को आरोपी के खिलाफ सिविल जेल वारंट की तामील करने के आदेश दिए गए हैं। एसडीएम जैन ने फैसले में लिखा है कि आरोपी हटीला जाटव को 15 दिन की कालावधि के लिए उपजेल शिवपुरी में भेजा जाए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी हटीला जाटव ने ग्राम खरई भाट में सर्वे क्रमांक 475 रकवा 1.24 हेक्टेयर पर अवैध कब्जा कर लिया। तहसीलदार के न्यायालय में चले प्रकरण में फैसला हटीला जाटव के विरूद्ध हुआ और तहसीलदार ने भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 उपधारा 2 के तहत आरोपी को 7 दिन के भीतर कब्जा हटाने का आदेश दिया, लेकिन हटीला जाटव ने इस आदेश का क्रियान्वयन नहीं किया। इस पर एसडीएम न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया। लेकिन वह न्यायालय में नहीं आया। इस पर एसडीएम जैन ने आरोपी के विरूद्ध सिविल जेल वारंट तैयार कर उसकी तामिली सिरसौद थाना प्रभारी को सौंपी।


Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!