गबन के मामले में हाईकोर्ट का आदेश, बेयर हाउस संचालक और ट्रक चालकों पर दर्ज हुआ मामला

शिवपुरी। जिले के सीहोर थाना क्षेत्र में कल पुलिस ने कृषि सहकारी समिति के समिति प्रबंधक बलवीर सिंह पुत्र रतन सिंह राजपूत की रिपोर्ट पर से आरोपी बेयर हाउस के मालिक एवं ठेकेदार हरज्ञान प्रजापति और ट्रक चालक राजेन्द्र, सोनू श्रीवास शिशुपाल राठौर के खिलाफ भादवि की धारा 406 अमानत में यानत और 420 धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

उक्त आरोपियों ने धान खरीदी के समय करीब 4 लाख 67 हजार 200 रूपये की धान से भरा ट्रक गायब कर दिया और उसमें भरी धान खुर्दबुर्द कर दी। जिसका खुलासा धान खरीदी के बाद बेयर हाउस में रखे माल का मिलान करने के बाद हुआ। जिसकी शिकायत थाने में की गई, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई तो समिति प्रबंधक ने हाईकोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीहोर और नरवर में चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

सीहोर थाना प्रभारी कामता प्रसाद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नबंवर 2013 से लेकर 25 जनवरी 2014 तक धान खरीदी की गई। जिसमें कृषि सहकारी समिति से धान को बेयर हाउस तक पहुंचाने का ठेका आरोपी ठेकेदार हरज्ञान प्रजापति ने लिया और ट्रकों के माध्यम से धान को बेयर हाउस में शि ट कराया। शि िटंग के समय 18 दिस बर 2013 को ट्रक क्रमांक एमएफ 2044 में भरी धान की लॉड बेयर हाउस नहीं पहुंची और आरोपियों ने उसे खुर्दबुर्द कर दिया। खरीदी के बाद जब माल का मिलान हुआ तो उसमें 800 बोरी कम पाई गई। जिसकी कीमत 4 लाख 67 हजार 200 रूपये थी।

जिसकी पूछताछ समिति प्रबंधक बलवीर सिंह राजपूत ने ठेकेदार हरज्ञान प्रजापति से की तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिससे आरोपी पर शक गहरा गया। जिसकी शिकायत करने के लिए समिति प्रबंधक पुलिस के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश पुलिस को दिए। इसके बाद सीहोर थाना पुलिस और नरवर थाना पुलिस ने आरोपी ठेकेदार हरज्ञान प्रजापति, ट्रक चालक राजेन्द्र, सोनू श्रीवास और शिवकुमार राठौर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

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