शिवपुरी। नपा के कर्मचारियों पर हाईकोर्ट की जस्टिस गंगेले एवं जस्टिस एसके पालो की डबल बेंच ने पुलिस और जिला प्रशासन को सहयोग करने की सख्त हिदायत दी है। फैसले में कहा गया है कि यदि पुलिस और जिला प्रशासन के अफसर क्वाटर खाली कराने में नगर पालिका का सहयोग नहीं करते हैं तो इन पर भी कोर्ट के आदेश की अवमानना का केस चलाया जाएगा।
31 जुलाई को उच्च न्यायालय की डीबी बेंच नेए जिसमें जस्टिस एसके गंगेले और जस्टिस एसके पालो ने विजय तिवारी विरुद्घ नगर पालिका प्रशासन के मामले में नगर पालिका परिषद शिवपुरी को अवमानना के मामले में दोषी करार दिया है। बेंच का कहना है कि जब इस नगर पालिका के 76 क्वाटर अवैध कब्जेधारियों से खाली कराने को लेकर पूर्व में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं तो फिर अब तक क्वाटर क्यों नहीं खाली कराए गए।
मामले में पुलिस और जिला प्रशासन को भी फटकार लगाते हुए डबल बेंच ने कहा है कि इस मामले में नगर पालिका अधिकारी कर्मचारियों का पूरा सहयोग किया जाए। यदि पुलिस प्रशासन क्वाटर खाली कराने में सहयोग नहीं करता है तो उन पर भी हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा।