शिवपुरी-पंचायत सचिव संगठन द्वारा माननीय निर्वाचन आयोग के पत्र क्रं.एफ./70-69/2014/3/न.प./530/24.7.14 के द्वारा जारी निर्देश के पालन में प्रदेश के एक मुश्त 70 प्रतिशत सचिवों के स्थानांतरण किए जाने को लेकर संगठन में रोष व्याप्त है।
पंचायत सचिव संगठन ने इस स्थानांतरण नीति का विरोध किया और इसे विकास कार्यों में अवरोधक बताया। ऐसे में पंचायत सचिव संगठन ने अपने द्वारा माननीय मु यमंत्री व मु य निर्वाचन अधिकारी म.प्र. को संगठन की ओर से सुझाव देकर प्रशासन से इस ओर ध्यानाकर्षण कर उचित दिशा निर्देश प्रदाय करने की मांग की है।
पंचायत सचिव संगठन द्वारा सांैपे ज्ञापन में मांग की है कि मप्र में जनवरी 2015 में पंचायतों के चुनाव होना है ऐसे में एक साथ 70 प्रतिशत सचिवों का स्थानांतरण न्यायसंगत नहीं है, सचिवों की मांग है कि कर्मचारियों की भांति 10 से 15 प्रतिशत स्थानांतरण प्रतिवर्ष जारी नीति में करने का प्रावधान है इसलिए इस नीति को अपनाया जाकर स्थानांतरण किया जाए। पंचायत चुनाव के समय जितने पंचायत सचिव चुनाव को प्रभावित कर सकते है निर्वाचन आयोग उन्हें तत्काल प्रभाव से चुनाव के समय स्थानांतरण करने के लिए स्वतंत्र है इसमें पंचायत सचिव संगठन को कोई आपत्ति नहीं है।
वर्तमान नीति में प्रदेश के ग्राम पंचायतों में पदस्थ स्थानीय गृह ग्राम पंचायत में पदस्थ समस्त सचिवों का 100 प्रतिशत स्थानांतरण करने के लिए नीति में प्रावधान करने पर संगठन को कोई आपत्ति नहीं है। निर्वाचन आयोग के उपरोक्त पत्र और विभाग के द्वारा जारी नीति अनुसार प्रदेश में एक मुश्त 70 प्रतिशत की स्थानांतरण् प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसमें पसंदीदा पंचायत पदस्थ करने, दूर पंचायत में स्थानांतरित करने के नाम पर सचिवों से 60 से 80 हजार रूपये की रिश्वत लूटपाट की जा रही है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है सचिवों के स्थानांतरण 10 से 20 प्रतिशत हो एवं नियोक्ता अधिकारी जिला पंचायत सीईओ को अधिकार दिए जाऐं।
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