हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कारावास

शिवपुरी। जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमति अंजली पॉल ने एक दंपत्ति पर जान लेवा हमला करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे धारा 307 में 5 वर्ष के कारावास व 3 हजार का अर्थदंड की सजा और धारा 323 में एक वर्ष का कारावास व पांच सौ रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनो सजाएं एक साथ लागू होंगी। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।

अ िायोजन के मुताबिक बैराड़ की न्यू कॉलोनी में रहने वाले दंपत्ति लक्ष्मी रावत व उसके पति मोहन सिंह रावत का उसके पड़ौसी हाकिम सिंह रावत से गत 20 नबंवर 2012 को मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद के दौरान हाकिम ने हथोड़े से लक्ष्मी व उसके पति मोहन पर जान लेवा हमला कर दिया था। घटना के बाद दोनो को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी हाकिम के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर मामला न्यायालय में भेज दिया था। इसके बाद आज सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायालय ने यह फैसला किया।
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