अवैध कब्जों के मामले में एक को भेजा जेल, चार जेल वारंट जारी

शिवपुरी। एसडीएम डीके जैन ने भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत कार्रवाई करते हुए दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ जेल वारंट जारी किए हैं। इसी तारत य में एसडीएम जैन ने आरोपी दयाराम पुत्र गजनलाल यादव निवासी बड़ौदी को अनुविभागीय दण्डाधिकारी के न्यायालय से गिर तार कराकर जेल भेज दिया है।
जबकि खाते की जमीन पर कब्जा करने वाले आरोपी सिरनाम सिंह पुत्र नक्टूराम परिहार, अखेराम पुत्र पिंटूराम रावत, सिद्धार्थ पुत्र पिल्लूराम रावत और कल्याण पुत्र पिल्लू रावत की गिर तारी के लिए जेल वारंट जारी कर सिरसौद थाना प्रभारी को आरोपियों की गिर तारी के लिए निर्देशित किया गया है। सभी आरोपीगण 15 दिन की अवधि के लिए जेल भेजे जा रहे हैं। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक लालई पुत्र छितरिया सहर निवासी बड़ौदी ने तहसीलदार के यहां शिकायत की कि उसकी खाते की जमीन सर्वे नंबर 510 रकवा 0.10 हेक्टेयर ग्राम बड़ौदी में है और आरोपी दयाराम यादव ने उसकी जमीन पर बागड़ लगाकर कब्जा कर लिया है। इस पर तहसीलदार ने पटवारी के कथन लिए। जिसमें पटवारी ने अतिक्रामक दयाराम द्वारा लालई की जमीन पर कब्जा करने की पुष्टि की। तहसीलदार ने बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत के मान से अनावेदक गजनलाल यादव पर 34 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया और 7 दिन के भीतर कब्जा आवेदक को सौंपने का आदेश दिया।

लेकिन इस आदेश की तामीली अनावेदक दयाराम ने नहीं की। उसने न तो अर्थदण्ड की राशि जमा कराई और न ही आवेदक को कब्जा सौंपा। इस पर एसडीएम डीके जैन ने देहात थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि आरोपी को गिर तार कर 15 दिन के लिए जेल भेजा जाए। इस बाबत् एसडीएम ने जेल वारंट जारी किया। जिसकी तामीली थाना प्रभारी ने एसडीएम कोर्ट में कर आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं बिलोकला गांव में आवेदक नकटूराम पुत्र देवीलाल राठौर के खाते की जमीन सर्वे नंबर 224 रकवा 0.30 हेक्टेयर ग्राम बिलोकलां में है। उक्त जमीन पर अनावेदक सिरनाम परिहार, अखेराम रावत, सिद्धार्थ रावत और कल्याण रावत ने कब्जा कर लिया।

इस पर आवेदक ने भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत नायब तहसीलदार के न्यायालय में वाद दायर किया। पटवारी ने आवेदक के कथन की पुष्टि की। इस पर तहसीलदार ने जमीन के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत के माल के हिसाब से 3330 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर अनावेदकगण को सात दिन में कब्जा आवेदक को सौंपने का आदेश दिया। इस आदेश की तामीली न होने पर एसडीएम जैन ने अनावेदकगण को 15 दिन के लिए जेल भेजने हेतु जेल वारंट जारी किया और सिरसौद थाना प्रभारी को वारंट की तामीली के लिए अधिकृत किया।