छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को 2 साल की जेल

शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजली पालो ने एक छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडि़त किया है। अर्थदंड़ ना देने पर आरोपी को छह माह को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार पीडि़ता नाबालिग छात्रा ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह कक्षा 12 की छात्रा है और के सामने स्थित दुकान का संचालक गोपाल राठौर निवासी मनियर रोजना उसे अश्लील इशारे कर परेशान करता है। पीडि़ता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ सहित पीसीएसओ एक्ट 2012 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत सुनवाई हेतु न्यायालय में पेश किया। मामले मेें आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने आोपी गोपाल राठौर को पीसीएसओ एक्ट के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास एंव पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडि़त किया है। अर्थदंड़ न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।  

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