मिलावटी मिठाई बेचने वाले हलवाई पर दस हजार का जुर्माना

shailendra gupta
शिवपुरी। मिलावटी मिठाई बैचने के आरोप में एडीएम श्री दिनेश जैन ने पिछोर के साईसुमित मिष्ठान भण्डार के मालिक पर 10 हजार रूपये का जुर्माना कर नौकर को दोष मुक्त कर दिया है।

फूड से टी आफिसर विष्णुदत्त शर्मा द्वारा पिछोर के गणेश चौक स्थित साई सुमित मिष्ठान भण्डार की मिठाई मावा बर्फी के नमूने लेकर जांच हेतु भेजे गये थे, जो परीक्षण उपरांत अमानक स्तर के पाये जाने पर तथा फर्म के मालिक श्री सुलभ भट्ट पुत्र दिनेश भट्टा द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने पर एडीएम श्री जैन द्वारा फर्म के मालिक पर 10 हजार का अर्थदण्ड रोपित किया है, सह अरोपी श्री राजेन्द्र केवट को नौकर होने पर दोष मुक्त किया गया है।

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