लीड संस्थाओं पर दस-दस हजार का जुर्माना

शिवपुरी। अन्न उत्सव के दौरान खाद्यान्न वितरण न कराये जाने पर जिले की छह लीड संस्थाओं को कलेक्टर श्री आर.के.जैन ने दस-दस हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। लीड संस्थाओं द्वारा निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि जमा न करने पर कलेक्टर ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और सहायक आपूर्ति अधिकारी को उनके निलंबन की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है।

जिला आपूर्ति अधिकारी एसपीएस कुशवाह ने बताया कि मई माह में अन्न उत्सव के पूर्व लीड संस्था पोहरी लीड सोसायटी कोलारस विपणन सहकारी संस्था करैरा, लीड संस्था ग्रामीण क्षेत्र, लीड विपणन सहकारी संस्था खनियांधाना, लीड विपणन सहकारी संस्था नरवर, प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था बदरवास को खाद्यान्न दुकानों पर खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने हेतु निर्देश दिए गए थे। लेकिन इन संस्थाओं द्वारा 6 मई 2014 तक अन्न उत्सव से पहले खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंचाई गई। 

इन सभी लीड संस्थाओं के खिलाफ संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए अनियमितताओं के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री जैन द्वारा उक्त सभी संस्थाओं पर 10-10 हजार रूपयें का जुर्माना किया जा रहा है। इसके अलावा लीड संस्था शिवपुरी ग्रामीण द्वारा लगातार दो माह अप्रैल व मई 2014 को अन्न उत्सव के पूर्व सामग्री न पहुचाऐ जाने पर 10-10 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है। साथ ही निर्देश दिए गए है कि नियत दिनांक तक यदि इन संस्थाओं के द्वारा जुर्माना राशि जमा नहीं जाती है तो फिर इनके निलबंन की कार्यवाही की जावें।



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