आचार संहिता के फेर फस गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

shailendra gupta
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शिवपुरी। अक्षय तृतीया पर जो सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहे हैं, उनमें गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सहायता राशि नहीं मिलेगी। इस समय चल रही आचार संहिता के कारण इस योजना के तहत राशि देने पर रोक लगी हुई है।

आचार संहिता के कारण इस योजना के तहत विवाह के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगी हुई है। 28 मई तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू रहेगी। इस दौरान जो गरीब परिवार है। उनको सहायता राशि मिलने पर रोक है। 2 मई को अक्षय तृतीया पर इस बार अबूझ मुहूर्त है और बड़ी संख्या में वैवाहिक कार्यक्रम हैं। कई गरीब परिवार जनपद व नगर पालिकाओं द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह स मेलनों में अपनी बिटिया की शादी के इच्छुक थे मगर इस बार उन्हें निराशा हाथ लगी है।

चुनाव आयोग से विशेष परमिशन लेकर मप्र सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ओला पीडि़त किसानों की बेटियों की शादी पर राहत देने का फैसला किया है जो ओला पीडि़त किसान है, अगर उनकी लड़कियों की शादियां हैं, तो सीएम कन्यादान योजना में जो 25 हजार रुपए की राशि मिलती है वह प्रदान की जा सकेगी। इसके लिए किसान को आवेदन देना होगा। जिला मु यालय से सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा अक्षय तृतीया पर अगर किसी किसान की बेटी की शादी होती है तो उसे 25 हजार रुपए की सहायता राशि देने के लिए सभी जनपद पंचायतों को एक.एक लाख रुपए का बजट मुहैया कराया गया है।

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