शिवपुरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन प्रकिया में भाग ले रहे सभी अ यर्थियों प्रचार-प्रसार हेतु प्रदाय की गई वाहनों की अनुमति 15 अप्रैल को शाम 6 बजे से समाप्त हो जावेगी। अ यर्थियों को 17 अप्रैल मतदान दिवस के लिए पृथक से वाहन उपयोग की अनुमति लेनी होगी।
जिलाधीश आर.के.जैन ने बताया कि आयोग निर्देशानुसार एक अ यर्थी संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र हेतु एक वाहन का उपयोग कर सकेगा। वह अपने चुनाव एजेंट हेतु संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के लिए एक वाहन की अनुमति प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त अ यर्थी को अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक कुल आठ वाहन उपयोग करने की अनुमति विधानसभावार दी जावेगी। इस वाहन में ड्रायवर सहित अधिकतम पांच व्यक्ति ही बैठ सकेगें। अ यर्थी को प्रत्येक वाहन में बैठने वाले एक प्रमुख व्यक्ति का नाम देना अनिवार्य होगा। अ यर्थी, एजेंट को आवंटित वाहन का उपयोग उनके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकेगा। जिन वाहनों पर किसी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्टीकर व झण्डा आदि लगाने की अनुमति नहीं होगी।
प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।