शिवपुरी। लोकसभा निर्वाचन के दौरान किसी दल या प्रत्याशी द्वारा किसी की भी निजी संपत्ति या दीवार पर संपत्ति मालिक की बिना अनुमति चुनाव प्रचार किया गया तो उसके खिलाफ म.प्र.संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत कार्रवाई की जावेगी।
जिसके तहत एक हजार रूपयें के जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिए शासकीय संपत्तियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया है। यदि कोई इस प्रतिबंध का उल्लघंन करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जावेगी। निर्वाचन के दौरान शासकीय संपत्तियों पर प्रचार लेखन एवं निजी संपत्तियों पर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार को रोकने के जिले की सभी नगर पालिका, नगर पंचायत एवं जनपद क्षेत्रों में पदेन अधिकारियों का दल भी गठित किया गया है। इस आशय के दिशा-निर्देश जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए है।
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