शिवपुरी। जेएमएफसी न्यायाधीश मंयक मोदी ने सोमवार को दिए एक महत्वपुर्ण फैसले में उधार का पैसा वापस ना करने वाले नगरपालिका ठेकेदार को चेक बांउस के मामले मेें एक वर्ष को कारावास एंव सवा दो लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नगर पालिका ठेकेदार राकेश सहगल ने 27 अप्रेल 2011 को हलवाई खाना निवासी प्रवीण गोयल से एक लाख अस्सी हजार रूपये व्यापार के लिए उधार लिए थे और उसके एवज में राकेश ने प्रवीण गोयल को पंजाब एण्ड सिंध बैंक का चेक भी दिया। तय तिथि पर जब प्रवीण गोयल ने चेक भुगतान हैतु बैंक में लगाया तो खाते में प्रर्याप्त रााशि ना होने के कारण चेक बाउंस हो गया।
प्रवीण गोयल ने चैक बाउंस होने के उपरांत एड़वोकेट शैलेन्द्र समाधिया के माध्यम से राकेश सहगल को पैसो का भुगतान करने संबंधी नोटिस दिया परंतु इसके बाबजूद राकेश सहगल ने पैसो का भुगतान नही किया तो प्रवीण गोयल ने एडवोकेट शैलेन्द्र समाधिया के माध्यम से जेएमएफसी न्यायालय में परिवाद दायर किया।
परिवाद की सुनवाई उपरांत मामले में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्योंं पर विचारण उपरांत न्यायाधीश मयंक मोदी ने राकेश सहगल को चेक बाउंस के मामले में एक वर्ष के कारावास एवं दो लाख 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडि़त किया है।
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