शिवपुरी जिले के विभिन्न स्थल 'शांत क्षेत्र' घोषित

शिवपुरी। जिले के नगरीय क्षेत्रों में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण तथा विभिन्न अवसरों पर बजाये जाने वाले लाउण्डस्पीकर के उपयोग से कोलाहल की बढ़ती समस्या को नियंत्रण करने के लिए कलेक्टर आर.के.जैन ने म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत समस्त जिले में कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साईलेन्स जोन) घोषित किये है।
घोषित क्षेत्र की 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें बाद्य संगीत, ढोल, लाउंड स्पीकर, साउण्ड बॉक्स आदि का उपयोग नहीं कर सकेगा।

कलेक्टर आर.के.जैन ने बताया कि विभिन्न अवसरों पर बजाये जाने वाले लाउण्डस्पीकर के उपयोग से कोलाहल बड़ रहा है, जिससे घरों व अस्पतालों में बीमारों, वृद्धों व बच्चें के आराम में बाधा उत्पन्न होती है तथा न्यायालयीन कार्य व अध्ययन में विघ्न उत्पन्न होता है। जिले में बढ़ते हुये कोलाहल पर नियंत्रण लगाया जाना जनहित में आवश्यक हो गया है। 

उन्होंने बताया कि म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी तथा कलेक्टर कार्यालय वार्ड क्रमांक-10 के 200 मीटर की परिधि में प्रात: 10 बजे से शांम 06 बजे तक कोलाहल प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार कल्पना नर्सिंग होम वार्ड क्र.-08, जिला चिकित्सालय वार्ड क्रं.-9, एम.एम.हॉस्पीटल वार्ड क्रं.-10, वर्मा नर्सिंग होम वार्ड क्रं.-20, अवध नर्सिंग होम वार्ड क्र.-38, आर्शीवाद नर्सिंग होम वार्ड क्रं.-14 के 200 मीटर की परिधि में पूरे दिन अर्थात 24 घंटे कोलाहल प्रतिबंधित रहेगा तथा शासकीय कन्या महाविद्यालय वार्ड क्र.-3, शासकीय स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय वार्ड क्रमांक-38 के 200 मीटर की परिधि में प्रात: 7 बजे से शांम 6 बजे तक कोलाहल प्रतिबंधित रहेगा।