धार्मिक संस्थाओं और स्थलों का चुनावी उपयोग प्रतिबंधित, होगी 5 साल की जेल

शिवपुरी। जिलाधीश आर.के.जैन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचरण संहिता अंतर्गत चुनाव प्रचार हेतु धार्मिक स्थानों तथा समारोह का उपयोग करना तथा मतदाताओं को नगद धन राशि या सामग्री प्रदान कर अपने पक्ष में मतदान कराने पर भी दण्ड का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।
श्री जैन ने कहा कि राजनैतिक उद्देश्य के लिये धार्मिक संस्थाओं एवं पूजा स्थलों के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। राजनैतिक प्रचार के लिये धार्मिक स्थानों का उपयोग नहीं किया जायेगा, इसका उल्लंघन करने पर पाँच साल का कारावास हो सकता है।  निर्वाचन के दौरान अगर आपने किसी को वोट डालने या ना डालने के लिए रूपयें या अन्य सामग्री दी या ली तो दोनों व्यक्तियों को एक साल की सजा या जुर्माना, दोनों हो सकते है।

अपनी मर्जी से जुलूस का मार्ग नहीं बदल सकेगें प्रत्याशी

शिवपुरी-जिलाधीश आर.के.जैन ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2013 के दौरान राजनैतिक दल जुलूस की अनुमति प्राप्त करने के बाद निर्धारित मार्ग से ही जुलूस निकाल सकेगें। अपनी मर्जी से जुलूस के रूट में परिवर्तन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जावेगी।


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