शासकीय अधिकारी को वोट देना अनिवार्य

शिवपुरी-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के.जैन ने कहा है कि सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में मताधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य है। ऐसे शासकीय कर्मचारी जो निर्वाचन कार्य में संलग्न है वे डाल मतपत्र के द्वारा अपना मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित करें।

उन्होंने निर्देश दिए है कि मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान सभी मतदान कर्मी निर्धारित प्रारूप 12 में प्रज्ञापन पत्र भरकर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करें। जिससे उन्हें डाक मतपत्र उपलब्ध कराए जा सकें। श्री जैन ने कहा कि जिला प्रशासन के पास चुनाव ड्यूटी कार्य में लगे सभी शासकीय कर्मचारी का डाटावेस उपलब्ध है। 

जिन कर्मचारियों द्वारा चुनाव में मताधिकार का उपयोग नहीं किया जावेगा। उन्हें मतदान उपरांत चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा ई.डी.सी. द्वारा मताधिकार प्रयोग की प्रक्रिया बंद कर दी गई है।