नोटिस लेने से किया इन्कार तो होगा घर पर चस्पा

शिवपुरी। विधानसभा निर्वाचन 2013 के अंतर्गत समाचार पत्र-पत्रिकाओं में पेड न्यूज के मोनीटरिंग तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों के सर्टिफिकेशन हेतु गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनीटरिंग कमेटी की बैठक आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के.जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने निर्देश दिए कि समीति के सभी अंग पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करें तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया जाता है या ना नुकुर की जाती है तो नोटिस उसके कार्यालय व घर पर चस्पा कर दिया जावे।  बैठक में एडीएम दिनेश जैन, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद भार्गव व अनुपम शुक्ला, आकाशवाणी के स्टेशन हैड एम.पी.पाण्डे सहित अन्य सदस्यगण व सभी विधानसभाओं के लिए नियुक्त सहायक व्यय प्रेक्षक तथा विधानसभा क्षेत्रों में पेड न्यूज की मोनीटरिंग हेतु नियुक्त सभी संवादमित्र उपस्थित थे। 

कलेक्टर आर.के.जैन ने कहा निष्पक्ष व निर्विवाद निर्वाचन संपन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से आयोग द्वारा राजनैतिक दलों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि मतदाता निष्पक्ष व स्वविवेक से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि मा. सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वर्ष 2004 में दाखिल एक जनहित याचिका पर किए गए निर्देश के पालन में निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज पर संज्ञान लिया गया है तथा निर्देश जारी किए गए है। 

जिला स्तर पर एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी प्रचार-प्रसार के सभी माध्यम प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, मोबाईल, इंटरनेट, सिटी केवल पर नजर रखेगी तथा ऐसी खबर जो प्रथम पृष्ठ या किसी प्रत्याशी के पक्ष में लिखी गई और मतदाताओं के स्वतंत्र मतदान की सोच को प्रभावित करने वाली हो सकती है। उन्हें पेड न्यूज मानते हुए रिटर्निंग आफिसर के माध्यम से प्रत्याशी को नोटिस जारी कर उसको विज्ञापन के रूप में खर्चा मानते हुए उसे निर्वाचन व्यय में जोड़ा जावेगा। 

उन्होंने समिति के सभी सदस्यों से निर्वाचन के द्वारा मीडिया माध्यमों की समीक्षा करने एवं सुझाव देने का आग्रह किया। इसके लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय में एमसीएमसी सेल का गठन किया गया है। जहां न्यूज चेनल व समाचार पत्रों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि पेड न्यूज के संबंध में आयेाग द्वारा समयवद्ध कार्यक्रम घोषित किया गया है। 

अत: पेड न्यूज से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में किया जावें। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय समीति द्वारा चिन्हित पेड न्यूज के संबंध में नोटिस जारी करने का दायित्व संबंधित रिटर्निंग आफिसर का है। रिटर्निंग आफिसर ये भी सुनिश्चित करेगें कि निर्धारित 96 घण्टों के अंदर प्रत्याशी को नोटिस उपलब्ध करा दिया जावे। प्रत्याशी द्वारा ना नुकुर करने पर प्रत्याशी के एजेंट या प्रत्याशी के घोषित कार्यालय व घर पर नोटिस की कोपी चस्पा कर पंचनामा तैयार कर लिया जावेगा। 

जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अभ्यर्थी द्वारा नोटिस लेने से जानबुझ कर बचाव किया जा रहा है तथा ऐसे अभ्यथियों के विरूद्ध जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धाराओं के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जावेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि पेड न्यूज के संबंध में अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाले नोटिस की एक प्रति अनिवार्य रूप से सहायक व्यय लेखा परीक्षक को भी उपलब्ध कराई जावें। सहायक व्यय लेखा परीक्षक एमसीएमसी के निर्णय के आधार पर उक्त पेड न्यूज की राशि संबंधित के खाते में जोडेगें।

रिटर्निंग आफि सरों के संवादमित्र करेगें समन्वय

जिले की सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों में पेड न्यूज से संबंधित कार्रवाई में रिटर्निंग आफिसरों के मदद हेतु संवाद मित्रों को दायित्व सौपा गया है। विधानसभा क्षेत्र पोहरी में अजय त्रिपाठी, शिवपुरी अरूण अपेक्षित, कोलारस, एम.के.सिद्धकी, करैरा जितेन्द्र बैश्य व पिछोर में संजय भदौरिया को दायित्व सौपा गया है। 

कलेक्टर ने किया जिला जनसंपर्क कार्यालय का अवलोकन

इलेक्ट्रानिक मीडिया के सर्टिफि केशन व पेड न्यूज की मोनीटरिंग हेतु जिला जनसंपर्क कार्यालय में गठित कंट्रोल रूम का आज कलेक्टर आर.के.जैन ने निरीक्षण किया तथा कंट्रोल रूम द्वारा टी.व्ही. और कम्प्यूटर के माध्यम से इलेक्ट्रानिक मीडिया चैनलों के मोनीटरिंग कार्य प्रणाली को समझा और न्यूज क्लिपिंग की रिकार्डिंग को देखा व सुना।