होर्डिंग्स लगाने हेतु स्थान निर्धारित: लिखित अनुमति लेनी होगी

शिवपुरी-विधानसभा निर्वाचन के दौरान होर्डिंग्स, कट आउट, बैनर, पोस्टर, बाल पेटिंग शासकीय भवनों पर लगाने या लिखे जाने को पूर्णत: प्रतिबंधित करते हुए कलेक्टर आर.के.जैन जिले के सभी स्थानीय निकायों में 62 सार्वजनिक स्थान तथा 34 स्थानों पर निजी भवनों पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति प्रदान की है, इसके लिए संबंधित प्रत्याशी को स्थानीय निकायों में निर्धारित प्रारूप में शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
बिना अनुमति होर्डिग्स लगाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जावेगी।

कलेक्टर श्री जैन ने धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के अनाधिकृत कट-आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, झंडिया एवं अन्य प्रचार सामग्रियां शासकीय भवन या परिसर में लगाया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, निर्वाचन अवधि में स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी नये स्थान पर होर्डिंग्स एवं विज्ञापन की अनुमति जारी नहीं की जावेगी। 

केवल पूर्व से चिन्हित स्थानों हेतु ही अनुमति प्रदाय की जा सकेगी, स्थानीय निकाय एवं पंचायत के क्षेत्राधिकार के समस्त वैध विज्ञापन स्थानों पर राजनैतिक विज्ञापन, चुनाव संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति, संस्थानों, उम्मीदवारों, दलों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र में स्थानीय निकाय के कार्यपालन अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा, आवेदन पत्र के साथ प्रचार, विज्ञापन बोर्ड पर लिखी जाने वाली भाषा, मैटर भी बताना होगा, जिसके आधार पर स्थानीय निकाय द्वारा अनुमति पत्र जारी किया जावेगा। 

स्थानीय निकाय के कार्यपालन अधिकारी एवं अभ्यर्थी, निर्वाचन एजेन्ट की जिम्मेदारी होगी, कि वह अनुमति की एक प्रति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को उसी दिन मय खर्चें के विवरण के दें। स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित विज्ञापन नीति के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर विज्ञापनों के प्रदर्शन की अनुमतियां दी गई है यह अनुमतियां विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों अथवा बी.ओ.टी. आपरेटर्स को प्रदान की गई है जिनसे मासिक, एक मुश्त शुल्क स्थानीय निकाय द्वारा लिया जाता है दिन-प्रतिदिन लगाए जाने वाले विज्ञापनों पर सामान्यता स्थानीय निकाय से अनुमति नहीं ली जाती है। 

निष्पक्ष निर्वाचन हेत किसी अभ्यर्थी का विज्ञापन पर एकाधिकार न हो तथा सभी अभ्यर्थियों को प्रचार हेतु समान अवसर उपलब्ध हो व उक्त विज्ञापन का व्यय, चुनावी व्यय में शामिल करने के उद्देश्य से ऐसे सभी बैध एवं अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शनों के लिये स्थानीय निकाय के द्वारा ही अनुमति जारी की जायेगी।