हॉस्टल, छात्रावास में बच्चे कहीं उत्पीडऩ या यौन उत्पीडऩ के शिकार तो नही

शिवपुरी-बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 व अधिनियम 2007 के तहत सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा जिले के समस्त हॉस्टल व छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया जायेगा, विशेषकर यह देख जावेगा कि उन संस्थाओं में बच्चे कहीं उत्पीडऩे, योन उत्पीडऩ के शिकार तो नहीं।
साथ ही बच्चे कहीं रैगिंग, शोषण, प्रताडऩा या कू्ररता जैसी समस्याओं से पीडि़त तो नहीं या अवसाद जैसे लक्षणों से ग्रसित तो नहीं, ऐसे बच्चों को चिंहित कर सी.डब्ल्यू.सी. उचित कार्यवाही करेगी, इस हेतु सी.डब्ल्यू.सी. ने जिला शिक्षा अधिकारी, डी.पी.सी., संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को पत्र लिखकर जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय हॉस्टल व छात्रावासों की सूची मांगी गई है। संभवतय आगामी माह से ये आकस्मिक निरीक्षण सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा प्रारंभ कर बच्चों की काउंसलिंग की जायेगी। बालकों की पालक सी.डब्ल्यू.सी. का प्रयास है कि किसी भी बच्चें के द्वारा आत्मघाती कदम न उठाया जायें।
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