हत्या के आरोपी पति को आजीबन कारावास

शिवपुरी। अपर सत्र न्यायधीश एसएस परमार ने एक महिला की बेहरमी से हत्या करने वाले आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास के साथ दो हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के मुताबिक 14 अप्रेल 2012 को करैरा के दिनारा थाना अंतर्गत डामरौन खुर्द के मजरा राधौगढ़ निवासी ब्रजेन्द्र पुत्र गन्नू राम जाटव उम्र 25 वर्ष को अपनी पत्नि सुखीबाई के चरित्र पर संदेह था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नि की बैलगाड़ी में लगने वाली लोहे की रोड़ से सिर पर हमला कर निर्मम हत्या कर दी थी। 

पुलिस ने इस मामले में शुरूवात में मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की तो ज्ञात हुआ कि ब्रजेन्द्र ने ही अपनी पत्नि की हत्या की है। जिस पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर न्यायलय में चालान पेश किया।

इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ आरोपी को दो हजार रूपये का अर्थदंड भी न्यायलय में जमा करना होगा।


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