चार मिलावट खोरों पर 80 हजार रूपयें का अर्थदण्ड

शिवपुरी- मिलावट खोरों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 4 दुकानों की सामग्री निम्नगुणवत्ता की पाये जाने पर कलेक्टर श्री आर.के.जैन द्वारा 80 हजार रूपयें का अर्थदण्ड लगाया गया है। एडीएम  दिनेश जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार मिलावटखोरों के खिलाफ  चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा किये जाने पर उनके प्रतिष्ठान पर विक्रय की जा रही खाद्य पदार्थ मानक स्तर का नहीं होने से नमूना लिया गया और नमूना जांच विश्लेषक भोपाल के लिये भेजा गया।

निम्नांकित प्रतिष्ठानों पर विक्रित की जा रही खाद्य पदार्थ मानक स्तर की नहीं हाने से उनके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही कर श्री महेश पाण्डे पुत्र श्री रघुवीर शरण पाण्डे, निवासी जानकी बिहार शिवपुरी के विरूद्ध से दूध का नमूना लिया गया। जो जांच प्रयोगशाला में सबस्टेण्डर्ड का पाये जाने से इनके विरूद्ध रूपयें 25 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है।

इसी प्रकार रामेश्वर राठौर पुत्र लोहरे राम राठौर निवासी नवग्रह मंदिर के पास शिवपुरी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानस अधिनियम के तहत आर.के.इन्टरप्राईजेज ग्राम बांसखेड़ी से कोलावेरी एक्वा प्यूरीफ ाईड वाटर पैक्ड का नमूना लिया गया जो जांच प्रयोगशाला में मिस्ब्राण्डेड पाया जाने से इन पर रूपयें 15 हजार की अर्थदण्ड लगाया गया है। रामनिवास अग्रवाल पुत्र किशोरी लाल अग्रवाल, निवासी कमलागंज शिवपुरी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अग्रवाल दूध डेयरी मीठ मार्केट से घी का नमूना लिया गया जो जांच प्रयोगशाला में सबस्टेण्डर्ड पाया जाने से इन पर रूपयें 25 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है।

अशोक कुमार गुप्ता पुत्र मांगीलाल गुप्ता श्री कृष्णा मिष्ठान भण्डार झांसी तिराहा शिवपुरी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मनाक अधिनियम 2006 के तहत श्री कृष्णा मिष्ठान भण्डार झांसी तिराहा से जिसमें एक नमूना मानक स्तर का तथा दूसरा मिल्क केक का नमूना जांच विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार मिस्ब्राण्डेड पाया गया। अत: इन पर रूपयें 15 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है।